Pallakad Man gets 82 yrs jail term: केरल के पलक्कड की एक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 82 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी करार दिया गया सिवन पल्लकड जिले के मनकावू का रहने वाला है। पलक्कड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज रामू रमेश चंद्रभानू ने यह आदेश सुनाया। दोषी को दो बार 40-40 साल की सजा और उसके बाद फिर से 2 साल की सजा काटनी होगी।
सिवन पर 4 साल पहले दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में दोषी करार दिए गए सिवन पर 4 साल पहले मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप लगाया था कि उसने नाबालिग लड़की को डरा धमका कर कई मौकों पर ज्यादती की। शुरुआत में पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब बार-बार सिवन उसके साथ जबरदस्ती करने लगा तो उसने पुलिस से इसकी शिकायत की।
कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
स्पेशल कोर्ट ने आरोपी सिवन पर 3 लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माने की यह रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दे दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे इसके बदले छह महीने की और सजा काटनी होगी। अदालत ने अधिकारियों को सख्ती से कोर्ट का आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया।