Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले में मंगलवार (27 अगस्त) को जमानत दी। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है और सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।।
सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले की अहम बातें
मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि के. कविता 5 महीने से जेल में हैं। इस केस की सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें 493 गवाह और कई दस्तावेज शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शराब नीति मामले में सह-आरोपी के बयान पर निर्भरता बनी हुई है, जिसे माफी दी जा चुकी है और उसे सरकारी गवाह बनाया गया है।
अवैध रूप से कैद में रखा: BRS
जमानत के आदेश के तुरंत बाद बीआरएस ने x पोस्ट किया- "उन्हें (के. कविता) बिना कोई सबूत दिखाए 166 दिनों तक अवैध रूप से कैद में रखा गया। राजनीति से प्रेरित मामले में अंततः न्याय की जीत हुई।"
#JusticePrevails - న్యాయం గెలిచింది
— BRS Party (@BRSparty) August 27, 2024
ఏ ఆధారాలు చూపకుండా అక్రమంగా 166 రోజులు జైల్లో పెట్టారు.. రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసులో ఆఖరికి న్యాయమే గెలిచింది.
ఎమ్మెల్సీ @RaoKavitha గారికి సుప్రీం కోర్ట్ నుండి బెయిల్ మంజూరు. pic.twitter.com/dDEM5B9Phk
केटी रामाराव और अन्य नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
अपनी बहन कविता से जुड़ी अहम सुनवाई के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और पार्टी के अन्य नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
#WATCH | Delhi: BRS working president KT Rama Rao and other leaders of the party arrive at the Supreme Court.
— ANI (@ANI) August 27, 2024
Supreme Court is hearing the plea of BRS leader K Kavitha seeking bail in corruption and money laundering cases linked to the alleged Delhi excise policy scam, today.… pic.twitter.com/e5BEoSDJyk
मार्च में हैदराबाद से हुई थी के. कविता की गिरफ्तारी
बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में हैदराबाद से के. कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें दिल्ली ले आई थी। उनसे लंबी पूछताछ हुई। उनकी जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जांच एजेंसी ने के. कविता पर अनुचित तरीके से 100 करोड़ रुपए का फायदा लेने आरोप लगाया है।
शराब नीति केस: संजय, सिसोदिया को भी मिली बेल
दिल्ली शराब नीति केस पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शीर्ष अदालत जमानत दे चुकी है। लेकिन इस मामले में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट उन्हें ईडी केस में जमानत दे चुका है, लेकिन सीबीआई केस में अभी बेल मिलना शेष है। केजरीवाल ने इस मामले में भी जमानत के लिए याचिका दायर की है।