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एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग जिले के राज्य संपरीक्षक कार्यालय के दो बाबु को 6 हजार रुपए के रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।  

आनंद नारायण ओझा-दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेने वाले दो कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राज्य संपरीक्षक कार्यालय के उपसंचालक दिनेश कुमार और सहायक संपरीक्षक होमन कुमार को 6 हज़ार रूपए का रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 

पीड़ित ने बताया कि, रिसाली निगम से रिटायर्ड होने के बाद अपने ही पेंशन के लिए इधर-उधर भटकता रहा। राज्य संपरीक्ष कार्यालय के बाबु ने पेंशन पास करने के लिए 10 हजार रूपए की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने एक जाल बिछाया जिसमें कार्यालय में  पदस्थ 2 बाबु  फंस गए। एसीबी की टीम ने पीड़ित से 6 हज़ार रूपए लेते हुए दोनों को रंगे हाथों पकड़ा लिया। इसके बाद एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 

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 कमिश्नर ने तहसीलदार को किया सस्पेंड

उधर, छत्तीसगढ़ में कमिश्नर महादेव कावरे ने तहसीलदार अनुज पटेल के उपर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तहसीलदार अनुज पटेल बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहते थे। जिससे शासकीय कार्यों में बाधा आई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। संभागायुक्त कार्यालय से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। सस्पेंड तहसीलदार को मुख्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत किया गया है।

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बिना सूचना दिए आए दिन दफ्तर से गायब रहने की बन गई थी आदत

कमिश्नर श्री कावरे ने बताया कि, धमतरी जिले के बेलरगांव के तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार अनुज पटेल का बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने के आदी होने की शिकायतें भी मिली है। उनके खिलाफ शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और रूचि नहीं होने की शिकायतें भी मिली थी। राजस्व संबंधी प्रकरणों के समाधान में न्यून प्रगति, प्रकरणों को लंबे समय तक लंबित रखने से आमजनों को भी परेशानी की शिकायत भी पटेल के विरूद्ध मिली थी। इस संबंध में धमतरी जिले के कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे। कमिश्नर ने बताया कि कलेक्टर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर बेलरगांव के तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया गया है।

इन प्रावधानों के तहत किया गया सस्पेंड 

तहसीलदार अनुज पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। कमिश्नर ने तहसीलदार के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची, दस्तावेजों की सूची आदि तैयार कर सात दिन के भीतर कमिश्नर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी कलेक्टर धमतरी को दिए है।

 

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