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सरकार ने ये भी साफ किया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, मंडल,आयोग और प्राधिकरणों में दिव्यांग लोगों के आरक्षित एवं खाली पदों को जल्द भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। खास बात ये है कि, सरकार ने ये भी साफ किया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। 

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व  मंडल बिलासपुर, सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला पंचायतों के सीईओ को आदेश भेजा है। आदेश में ये भी साफ किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनयम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

अब दिया है ये निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, निगम, मंडल, प्राधिकरणों में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रतिवर्ष होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान तुरंत शुरू करने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध खाली एवं भरे गए पदों की अपडेटेड जानकारी समय समय पर समाज कल्याण विभाग को दी जाए।

वित्त की अनुमति जरूरी नहीं

छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती करने से पहले सरकार के वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन दिव्यांगों के मामले में इस प्रावधान को 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त कर दिया है। ताजा आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों पर बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 

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