कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उनके वकील द्वारा पेश की गई जमानत याचिका को सीजेएम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है।
दरसअल, बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब वे 17 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उनकी पेशी हुई। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ा दी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त को गिरफ्तार किया है।
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चालान पेश नहीं कर रही है पुलिस- वकील
इससे पहले उन्हें 3 सितंबर को पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 9 सितंबर तक जेल भेज दिया था। सुनवाई पूरी होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव के वकील अनादी शंकर मिश्रा ने कहा कि, पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है और पुलिस जानबूझकर देरी कर रही है। इसलिए हमनें जल्द से जल्द देवेंद्र यादव का चालान पेश करने की बात कही है। इसके पहले कोर्ट में जाते समय उन्होंने कहा था कि, पुलिस के चालान पेश करने का इंतजार है। हम आज भी जमानत के लिए आवेदन नहीं लगाएंगे। पूरी स्थिति कोर्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा कि, पुलिस आज चालान पेश कर रही है या नहीं।
17 अगस्त से न्यायिक रिमांड पर देवेंद्र यादव
उल्लेखनीय है कि, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से न्यायायिक हिरासत में हैं। उन पर 10 जून को हुए बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में शामिल होने का आरोप है। वहीं उनकी दो बार न्यायिक रिमांड की अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी थी।
विधायक देवेंद्र यादव पर 18 से ज्यादा धाराओं के तहत अपराध दर्ज
आज तीसरी बार फिर से देवेंद्र यादव की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर 18 से ज्यादा गंभीर धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिसमें हिंसा भड़काने, साजिश रचने और जान से मारने के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में लगी धाराओं के मुताबिक 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है।