भिलाई। नगर निगम भिलाई द्वारा सोमवार को तड़के व्यस्ततम जीई रोड के किनारे निगम की जमीन में किए गए अवैध निर्माण पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। करबला मैदान परिसर में बुलडोजर कार्रवाई कर करोड़ों की जमीन को खाली कराया गया। भारी पुलिस बल और जिला दंडाधिकारी की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रशासन की सजगता से पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। खाली कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। नगर निगम क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर जोन कार्यालय के बगल में कर्बला मैदान परिसर जीई रोड स्थित कर्बला मैदान वार्ड 30 पर धार्मिक उपयोग के अतिरिक्त गैर धार्मिक उपयोग करने के लिए अवैध रूप से अतिक्रमण करके दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। 

निगम की टीम द्वारा सुबह 5 बजे बेजा कब्जों को तोड़ने की कार्यवाही की गई। नगर निगम भिलाई द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 सितंबर और 5 सितंबर को सूचना पत्र (नोटिस) जारी किया गया था कि धार्मिक उपयोग के अतिरिक्त गैर धार्मिक कार्य के लिए जो निर्माण कर लिया गया है, उसे खाली कर दिया जाए। संबंधितों द्वारा स्वयं किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इस कार्यवाही के लिए हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई गई थी, जिसके परिपेक्ष में न्यायालय द्वारा समय अवधि के अंदर कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया । हाई कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा जिला दण्डाधिकारी दुर्ग, अतिरिक्त दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर 6, सीएसपी छावनी, उपपुलिस अधीक्षक यातायात विभाग भिलाई, प्रभारी अधिकारी रक्षित पुलिस लाइन दुर्ग ल थाना प्रभारी छावनी के सहयोग से पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों की उपस्थिति में कार्यवाही की गई। नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी, जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं तोड़फोड़ दल की उपस्थिति में विशेष कार्यवाही की गई।

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बुलडोजर सहित लाव-लश्कर के साथ पहुंची टीम

अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर और लावलश्कर के साथ सुबह 4 बजे मौके पर पहुंची। आला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 5 बजे अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई शुरु की। निगम की टीम ने अवैध दुकानों, हांल और चबूतरा के साथ बनाए गए भव्य स्वागत गेट को भी बुलडोजर से ढहा दिया।

हाईकोर्ट का आदेश, किसी ने नहीं किया विरोध

हाईकोर्ट के आदेश और जिला प्रशासन की सजगता से कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया। शांतिपूर्वक अतिक्रमण को ढहा दिया गया। वैशालीनगर के विधायक रिकेश सेन ने कहा कि बेजा कब्जा को हाई कोर्ट के निर्देश पर ढहाया गया है। कब्जे वाली जमीन 4 करोड़ की है, जिसे धर्म की आड़ में व्यावसायिक उपयोग के लिए कब्जा किया गया था। प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है। जो भी कब्जा करेगा, ऐसे अपराधियों के कब्जों पर इसी तरह बुलडोजर चलेगा।