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खाद्य विभाग ने एक सरकारी राशन दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। इस नोटिस के बाद भी संचालक ने ही खाद्यान्न लौटाया और न ही राशि।

रायपुर। खाद्य विभाग ने एक सरकारी राशन दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। संचालक ने दो साल पहले कार्ड धारकों के लिए आबंटित किए गए हजारों क्विंटल चावल, करीब साढ़े 8 क्विंटल शक्कर और 13 क्विंटल से अधिक नमक को हितग्राहियों को नहीं वितरित  कर उसे बाजार में खपा दिया था। इस मामले में पूर्व में जांच भी हो चुकी है, जिसमें संचालक को दोषी पाया गया था। इस जांच के बाद संचालक को अपनी गलती सुधारने का मौका देते हुए गड़बड़ किए गए खाद्यान्न या उसके मूल्य के अनुरूप राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 

इस नोटिस के बाद भी संचालक ने ही खाद्यान्न लौटाया और न ही राशि। विभाग ने अब इस मामले में संचालक के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राजातालाब स्थित जय हिंद प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान जिसकी आईडी 441001080 है, में विभागीय टीम ने निरीक्षण किया था। इस दौरान दुकान को आबंटित किए गए चावल में 1728.76 क्विंटल, शक्कर में 8.38 क्विंटल तथा 13.26 क्विंटल नमक गायब पाया गया था। इस जांच के दौरान दुकान में स्टार रजिस्टर, स्टॉक बोर्ड के साथ पात्रता संबंधित सूची चस्पा होना नहीं पाया गया था। जांच के बाद दुकान के संचालक राकेश मिश्रा एवं विक्रेता फरजाना खान को गायब खाद्यान्न की रिकवरी के लिए 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। इन नोटिसों के बाद भी संचालक द्वारा गड़बड़ी का खाद्यान्न नहीं लौटाया गया।

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गबन कर संचालित करने का आरोप

विभागीय अधिकारियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि जय हिंद भंडार संस्था के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा थे, जिनकी मृत्यु के बाद से राकेश मिश्रा दुकान को अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नान से पता चला कि खाद्यान्न के लिए मांग पत्र राकेश मिश्रा द्वारा भरा जाता था। 22 दिसंबर 2022 को विक्रेता फरजान खान द्वारा बनाये गये वाट्सअप ग्रुप में संस्था के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा की मृत्यु कोरोना से होने सबंधी जानकारी के साथ संस्था में कोई जिम्मेदार व्यक्ति का ना होने का कारण बताते हुये दुकान से त्याग पत्र प्रस्तुत्त किया गया है, लेकिन अध्यक्ष की मृत्यु संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। दुकान के बोर्ड पर भी राकेश मिश्रा का नंबर ही अंकित है। इस तरह राकेश मिश्रा द्वारा अध्यक्ष की मृत्यु संबधी जानकारी एवं दस्तावेज छिपाकर दुकान में गबन संबंधी पडयंत्र भी किया गया है।

इस धारा के तहत अपराध दर्ज

पुलिस ने इस मालमे में आरोपी संचालक राकेश शर्मा एवं विक्रेता फरजाना खान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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इन दुकान संचालकों पर होगी एफआईआर

राशन दुकानों में खाद्यान्न की गड़बड़ी करने के मामले में विभाग ने 6 दुकान संचालकों पर एफआईआर कराने की तैयारी की थी। इसमें आईडी 441001080 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा लिया है, वहीं आगामी दिनों में अब ग्राम पंचायत गुखेरा आरंग आईडी 442003058, ग्राम पंचायत छटेरा आरंग आईडी 442003054, ग्राम पंचायत बड़गांव आरंग आईडी 442003113, ग्राम पंचायत भलेरा आरंग आईडी 442003060 एवं ग्राम पंचायत मांठ तिल्दा आईडी 442004042 के संचालकों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराए जाने की संभावना है। इन दुकानों के संचालकों द्वारा भी नोटिस के बाद अब तक गायब खाद्यान्न की भरपाई नहीं की है।

खाद्यान्न नहीं लौटाएंगे तो एफआईआर कराएंगे

रायपुर जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि, राजातालाब राशन दुकान के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। गड़बड़ी करने के बाद भी खाद्यान्न नहीं लौटाने वाले शेष संचालकों के विरुद्ध भी एफआईआर कराएंगे।

 

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