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छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तीन साल पहले बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021 में अब बड़ा बदलाव किया किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तीन साल पहले बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021 में अब बड़ा बदलाव किया किया गया है। खास बात ये है कि अब ग्रेड आर्टिस्ट को काम करने के लिए पहले से अधिक अवसर दिए जाएंगे। यही नहीं चयन समिति में भी संशोधन किया गया है और राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार के संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021 में संशोधन किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने यह नियम कलाकारों को काम का अवसर देने और तयशुदा मानदेय देने के लिए बनाया था। अब सरकार बदलने के बाद इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है।

ग्रेड कलाकारों को अब अधिक मौके

इस संशोधन में एक बड़ा बदलाव कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुति के अवसरों को लेकर किया गया है। अब ए ट्रिप्ल प्लस कलाकारों को साल में 10 अवसर मिलेंगे। पहले यह यह संख्या 4 थी। इसी प्रकार ए डबल प्लस कलाकार के लिए पहले साल में 10 कार्यक्रमों के अवसर दिए जा रहे थे, इसे बढ़ाकर अब दोगुना यानी 20 कर दिया गया है। इसी तरह बी प्लस तथा बी श्रेणी के कलाकारों को 24 अवसर दिए जा सकेंगे। 2021 के नियम में 12 अवसर दिए जाने के प्रावधान था। 

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अब हुआ ये बदलाव

2021 में बनाए गए नियम में विभागीय चयन समिति में जिन लोगों को शामिल किया गया था, उसमें अब कुछ नए लोगों को जोड़ा गया है। इनमें सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष या सदस्य, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोककला अकादमी के 2 अध्यक्ष या सदस्य भी शामिल होंगे। इसी क्रम में प्राचार्य श्रीराम संगीत महाविद्यालय या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को अशासकीय सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिष्ठित कल विशेषज्ञ या कला पथक दल के 3 अशासकीय सदस्यों को विधा के अनुसार शामिल किया जाएगा। 

अब इस स्तर के कलाकारों को भी मिलेगा काम

संशोधन में यह जोड़ा गया है कि राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकार कला, संगीत, नृत्य, नाट्य, गायन क्षेत्र में, काम करने वालों दल के दल प्रमुख को मानदेय के रूप में 35 हजार रुपए तथा सहायक कलाकार का मानदेय 2 हजार रुपए होगा। लेकिन शर्त ये है कि छत्तीसगढ़ फर्म एवं सोसायटी पंजीयन या चिन्हारी पंजीयन होना अनिवार्य है। पूर्व में यह प्रावधान नहीं था। इसी तरह जिला स्तर के कलाकार जो कला, संगीत, नृत्य, नाट्य, व गायन के भेत्र में है तथा फर्म एवं सोसायटी तथा चिन्हारी पोर्टल पंजीकृत है, कार्यक्रम प्रस्तुति का 6 साल का अनुभव रखते हैं, पिछले तीन साल तक राज्य शासन, अर्धशासकीय या शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जिला स्तर के कार्यक्रम में प्रति वर्ष कम से कम 2 दो कार्यक्रम करते हो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इनके दल प्रमुख का मानदेय 21 हजार रुपए और सहायक कलाकार का मानदेय 1 हजार रुपए होगा।

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