रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूली बच्चों के साथ अश्लील हरकत और बातें करने वाले प्रधान पाठक इंद्रमन साहू को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह मामला अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत सुंदरकेरा के स्कूल का है। स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर इंद्रमन साहू पदस्थ थे। इंद्रमन साहू छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और बातें करते थे। इसके अलावा वे बच्चियों को डराते-धमकाते भी थे। बच्चियों ने इसकी शिकायत परिजनों से की। तब परिजनों ने पंचायत के पदाधिकारियों के साथ मिलकर नवापारा थाने में एफआईआर दर्ज कराया।
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पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह जमानत- मुचलके पर छूट गया था। इस मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायधीश (पाक्सो) के न्यायलय में चल रहा था।
3 साल का सश्रम कारावास की मिली सजा
प्रकरण में न्यायलय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन के बाद आरोपी को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।