बिलासपुर। लोहारीडीह संदिग्ध मौत मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल करने छूट दी है। दरअसल याचिकाकर्ता ने पुनः पोस्टमार्टम की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। बता दें कि, संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की फांसी पर लाश लटकी मिली थी।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील संदीप दुबे ने बताया कि 15 सितंबर को शिवप्रसाद साहू का शव मध्यप्रदेश के गांव बिरसा में एक पेड़ पर संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को शॉर्ट पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया। इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने मृतक के परिवार के बड़े सदस्यों को बिना बताए केवल एक १ वर्षीय बच्चे की मौजूदगी में शव को दफन भी कर दिया। मृतक के परिजन को शक है कि रघुनाथ साहू और उसके परिवार वालों ने शिवप्रसाद की हत्या की थी क्योंकि शिवप्रसाद के मध्यप्रदेश जाते समय जनक साहू जो कि रघुनाथ के परिवार का सदस्य है, वह गायब है।
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विस्तृत पीएम और जांच की मांग
याचिका में मामले में विस्तृत पोस्टमार्टम करने और जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, क्योंकि यह घटना मध्यप्रदेश बॉर्डर के अंतर्गत हुई है। वहां की पुलिस मामले में जांच कर रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की पुलिस मामले में जांच नहीं कर सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने मृतक की बेटी को एमपी के अदालत में याचिका दायर करने की छूट दी है। गौरतलब है कि मृतक का शव लोहारीडीह में इस वक्त दफन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मध्यप्रदेश पुलिस के छत्तीसगढ़ आने पर राज्य की पुलिस जांच में सहयोग करेगी। मामले में मृतक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की