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माइनिंमग घोटाला मामले में समंस जारी होने के बाद उपस्थित नहीं होने वालों के लिए जमानतीय वारंट।

रायपुर।  ईडी की विशेष अदालत में शनिवार माइनिंग घोटाला में समंस जारी होने के बाद उपस्थित नहीं होने वालों के लिए जमानतीय वारंट को माइनिंग,  महादेव एप और शराब घोटाले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। माइनिंमग घोटाला मामले में कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी विनोद सिंह, तिवारी सहित 10 लोगों को कोर्ट में पेश होने समंस जारी किया है। समंस के तामिली होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर देवेंद्र यादव, आरपी सिंह और विनोद तिवारी को 500-500 रुपए जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

जमानती वारंट जारी होने के बाद देवेंद्र यादव ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए पेशी में उपस्थिति माफी के लिए आवेदन पेश किया है। देवेंद्र यादव ने अपनी अर्जी में बताया है कि होईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। विधायक होने की वजह से जनता की समस्या हल करने में व्यस्त रहते हैं, इस वजह से उन्हें पेशी में उपस्थित होने से छूट दी जाए या फिर वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की जाए। विधायक की अर्जी का ईडी के वकील डॉ. सौरभ पाण्डेय ने विरोध करते हुए कहा कि सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अग्रिम जमानत मिलने पर ही छूट दिए जाने का प्रावधान है। विशेष न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज करते हुए आगामी सुनवाई के दौरान उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया।

इनकी जमानत आवेदन खारिज

महादेव एप मामले में गिरफ्तार किए गए अनिल दम्मानी ने दूसरी दफा कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया, जिसका ईडी के वकील ने अनिल की महादेव सट्टा एप में सौरभ चंद्राकर के साथ संलिप्तता के बारे में जानकारी देते हुए आवेदन का विरोध किया। ईडी के विरोध के बाद अनिल की जमानत आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
 

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