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पेंड्रा गौरेला में आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक पिछले 12 साल से दुष्कर्म कर रहा था। 

आकाश पवार-पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा गौरेला में आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक पिछले 12 साल से दुष्कर्म कर रहा था। इसके पहले पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। आज उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार, गौरेला थाना क्षेत्र क़े ग्राम सारबहरा निवासी सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के विरुद्ध एक पूर्व छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, महेन्द्र सोनी ने उसे पांचवीं कक्षा तक पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। तब महेन्द्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गया था और उसे धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद शिक्षक उस छात्रा से आए दिन ऐसी हरकत करने लगा। अब वह छात्रा 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती है। छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाना में आरोपी शिक्षक के विरूद्भ पास्को एक्ट का केस दर्ज कर लिया गया था। जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पहले ही 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामलें में पुलिस एफआईआर के जांच कर रही थी। 

पूछताछ के बाद हुई पत्नी भी गिरफ्तार 

एसडीओपी गौरेला श्याम सिदार ने बताया कि, विवेचना के दौरान आरोपी शिक्षक महेन्द्र सोनी की पत्नि संगीता सोनी के भी पति के अपराधिक कृत्य में सहयोग करने के सबूत मिले थे। जिसके बाद संगीता सोनी को पुलिस ने गौरेला थाना में बयान दर्ज कराने के लिये बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। संगीता सोनी पेशे से वकील हैं। उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस के रवैये की स्थानीय अधिवक्ताओं ने निंदा की है और इसे गलत ठहराया है। 

कोर्ट ने आरोपी पत्नी को भी भेजा जेल 

उन्होंने आगे कहा कि, संगीता सोनी को गिरफ्तार करने के बाद संगीता सोनी को स्पेशल एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। जहां उनकी जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद उनको बिलासपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अधिवक्ता साथी की गिरफ्तारी के विरोध में जिले के वकील विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जबकि पुलिस की ओर से एसडीओपी श्याम सिदार ने वकीलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुये नियमानुसार ही गिरफ्तारी और कार्यवाही करने की बात कही है। 
 

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