रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने सोमवार की सुबह राजधानी रायपुर के तीन सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय 10 बजे कार्यालय में अनुपस्थित लगभग 25 अधिकारी- कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

संयुक्त संचालक कृषि कार्यालय में लटका मिला ताला 

श्री कावरे सोमवार की सुबह कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में निर्धारित समय 10 बजे कोई अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। कार्यालय के मेन गेट पर लगा ताला देख संभागायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संयुक्त संचालक से दूरभाष पर बात कर सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

संभागायुक्त महादेव कावरे ने अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करने दिए निर्देश

संयुक्त संचालक नगर निवेश कार्यालय के कर्मचारी भी नदारद मिले 

श्री कावरे ने इसके बाद नगर एवं निवेश विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय और सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इन दोनों कार्यालयों में भी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए।

लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की जानकारी ही नहीं मिली

निरीक्षण के दौरान नगर एवं निवेश कार्यालय पहुंचे संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी। उपस्थित कर्मचारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने पर श्री कावरे ने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का आनलाइन रिकार्ड रखने के साथ-साथ पंजी संधारण करने के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ सरलता से दिलाने का प्रयास किया जाए। नागरिकों को अपने कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। 

समय सीमा की जानकारी कार्यालयों के बाहर समुचित स्थान पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए

योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करने के दिए निर्देश

संभागायुक्त ने लंबित प्रकरणों का भी शासकीय नियम अनुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संभागायुक्त ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित शासकीय योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा की जानकारी कार्यालयों के बाहर समुचित स्थान पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।