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वंदन योजना के नियम जारी होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर महिलाओं में असमंजश था। विवाह पंजीयन नहीं तो अब देना होगा शपथ पत्र।

रायपुर। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम सरल किए हैं। वंदन योजना के नियम जारी होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर महिलाओं में असमंजश था। उसे सरकार ने दूर करते हुए कहा है कि अगर महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हों तो वह अपना स्वघोषणा शपथपत्र प्रस्तुत कर सकती है। विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस नियम के शिथिल होने के बाद अब महतारी वंदन योजना की पात्र महिलाओं को आसानी होगी। दूसरा नियम मोबाइल नंबर को लेकर जारी किया गया है। 

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही द्वारा राशनकार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। इन दोनों नियमों के शिथिल हो जाने के बाद अब महतारी वंदन योजना के आवेदन आसानी से किए जा सकेंगे। पहचान पत्र के लिए सरकार ने पहले कई प्रमाण पत्रों को शामिल किया है।

मोबाइल नंबर में भी छूट

यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही द्वारा राशनकार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। इन दोनों नियमों के शिथिल हो।

महतारी वंदन योजना का लाभ किस-किस को मिलेगा 

महतारी वंदन योजना को लेकर जल्द ही फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना के जरिए विवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। हर साल महिलाओं के खाते में 12 हजार रुपए जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत  महिलाओं से 05 से 20 फरवरी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।  भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना को पूरा करने का वादा किया था।  विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1 हजार रुपये देने का ऐलान किया था। अब इस पर अमल होने जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग ने योजना के बारे में विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इसी साल 1 मार्च से योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे, और वे कैसे आवेदन कर सकते हैं, इस बात का पूरा प्रोफार्मा विभाग ने जारी कर दिया है।

पढ़िए विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन....

प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाइन और ऑफ लाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/login

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। 

 

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