रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व CM भूपेश बघेल के बरी होने के बाद CBI ने कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की है। जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल को राजधानी रायपुर के कोर्ट में होगी। कोर्ट ने भूपेश बघेल को जिन आरोपों से बरी किया है। उसको लेकर सीबीआई ने पिटिशन दायर की है। इस मामले की सुनवाई सात तक साल चली थी। 

दरसअल, 4 मार्च को सेक्स सीडी कांड केस की पिछली सुनवाई में भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं थी। अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा था कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया था। किसी तरह का कोई ऑफेंस (अपराध) नहीं किया है। जिसके बाद CBI की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। जहां कोर्ट ने सभी धाराओं को हटाते हुए कहा था कि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। वहीं CBI ने आरोप लगाया है कि CD बनवाने के लिए 75 लाख में डील हुई थी। 

इनके खिलाफ चल रहा है केस 

सेक्स सीडी कांड केस के मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया, विजय पांडया और रिंकू खनूजा का नाम शामिल है, लेकिन रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। फिलहाल बाकी आरोपियों पर केस चल रहा है।

यह है सेक्स CD कांड 

दरसअल, सेक्स सीडी कांड का मामला 2017 में सामने आया था। जिसमें दावा किया गया था कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे।