राहुल भूतड़ा- बालोद। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बालोद के जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। हेडमास्टर को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में पूर्व मंत्री अकबर आरोपी है।

यहां देखे आदेश

दरअसल डोंडी थाना अंतर्गत हेडमास्टर के सुसाइड मामले में पूर्व मंत्री अकबर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे है। इसी फैसले पर सुनवाई करते हुए बालोद के जिला सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा की  मामला गंभीर है, ऐसे  में मामले में अधूरी विवेचना जांच को प्रभावित कर सकते है। साथ ही साक्ष्यों को छेड़छाड़ कर सकते है। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

यह है पूरा मामला 

दरअसल यह पूरा मामला बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र के घोठिया गांव का है। जहां पर शिक्षक दिवस के दिन एक हेडमास्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना को दी गई। जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस लाश के आसपास खोजबीन शुरू किया तो एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी आत्महत्या के लिए चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया था।

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सुसाइड नोट में लिखा एक व्यक्ति का नाम 

सुसाइड नोट में हेडमास्टर ने लिखा है कि, नौकरी के नाम पर ठगे गए पैसे को अब तुम दिलाओगे। ऐसा एक व्यक्ति के नाम के साथ उल्लेखित किया था । सुसाइड नोट में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। इन आरोपियों पर ठगी के साथ साथ आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गम्भीर मामले में अपराध दर्ज है ।