Saumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सोमवार को सौम्या विश्वनाथन के हत्या में शामिल चार आरोपियों जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ये आरोपी पहले ही 14 साल 9 महीने की सजा काट चुके हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उनकी दोष सिद्धी को चुनौती देने वाली अपील को लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी।

बता दें कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषी ठहराए गए चारों आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह और अजय कुमार ने दोष सिद्धी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

क्या बोले आरोपियों के वकील

इस बारे में जानकारी देते हुए दोषियों के वकील अमित कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज चार अपीलें थीं और सजा के निलंबन के लिए उनके आवेदन को सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने अपील की लंबित अवधि के दौरान तक सभी चार आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार की सजा को आज निलंबित कर दिया गया है। 

ये है मामला 

बताते चलें कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वे तड़के लगभग 3:30 बजे अपनी कार में काम से घर लौट रही थी। इसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था। इसके बाद मामले में पुलिस ने पांच लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था। 

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