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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में हो रही अव्यवस्था और अवैध गतिविधियों को लेकर अपना फैसला सुनाया है। अधिकारियों को अवैध गतिविधियों और अव्यवस्थाओं को खत्म करने का आदेश दिया है।

Delhi High Court: दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अवैध गतिविधियों और अव्यवस्थाओं को देख दिल्ली हाईकोर्ट ने खामियों को खत्म करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना अवैध गतिविधियों को रोकने और इलाके की खामियों को खत्म करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने शुक्रवार को एमसीडी और दिल्ली पुलिस से चांदनी चौक की खामियों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। 

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एमसीडी और दिल्ली पुलिस को दिया आदेश

बेंच की तरफ से कहा गया है कि अवैध गतिविधियों को पहचान कर उन्हें खत्म करने की जरूरत है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस इन खामियों को जल्द से जल्द खत्म करे। वहीं अदालत में वरिष्ठ वकील संजीव रल्ली ने कहा है कि इन हालातों के जिम्मेदार अधिकारी हैं। उनकी लापरवाही के कारण ही चांदनी चौक का ये हाल हुआ है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि रखरखाव करने वाली एजेंसियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी वे लोग सड़कों को पूरी तरह से जाम कर सामान का रखरखाव कर रहे हैं। इसी कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है। 

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल ने दायर की थी जनहित याचिका

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि चांदनी चौक इलाके में हो रही अवैध गतिविधियों को खत्म किया जाए। याचिका में कहा गया है कि चांदनी चौक क्षेत्र की अव्यवस्था के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां काम कर रहे लोगों और खरीदारी करने आने वाले लोगों को परेशानी होती है। यहां की मुख्य सड़क पर नशेड़ियों और आवारा लोगों का जमावड़ा काफी बढ़ गया है। 

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