Delhi News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। बता दें कि पिछले महीने 7 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट  ने संजय सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

संजय सिंह ने दायर याचिका में क्या कहा 

आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका अधिवक्ता विवेक जैन और अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से दाखिल की। संजय सिंह के अधिवक्ता की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 2023 को उनकी अवैध गिरफ्तारी से पहले उन्हें पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच एजेंसी की ओर से नोटिस नहीं दिया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जमानत देने के इस चरण में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान की स्वीकार्यता के मुद्दे की पड़ताल नहीं की जा सकती। इसकी पड़ताल सुनवाई के दौरान की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकारी गवाह अरोड़ा और गवाहों के बयान सहित सिंह के खिलाफ उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। 

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ईडी ने सिंह की जमानत याचिका का किया था विरोध 

बताते चलें कि संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही हैं। इसी के आधार पर आप नेता ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वे तीन महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। पूर्व नियोजित भ्रष्टाचार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी ने दावा किया था कि संजय सिंह घोटाले मामले में प्रमुख साजिश करता हैं। लेकिन संजय सिंह ने कहा था कि ईडी के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है।