AAP MLA Naresh Yadav: लगभग आठ साल पहले हुई कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में दिल्ली के महरौली से आप विधायक को दो साल कैद के साथ 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजा पंजाब के मालेरकोटला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने सुनाई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मालेरकोटला जेल भेज दिया है।
2016 में दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के मुताबिक, पंजाब के संगरूर के मालेरकोटला के लोगों को 25 जून 2016 को कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने मिले थे, इससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। तब पुलिस ने नंद किशोर, विजय कुमार और गौरव कुमार के खिलाफ कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पटियाला से विजय की गिरफ्तारी के बाद उसके बयान के आधार पर नरेश यादव को नामजद किया गया था।
इसके बाद नरेश यादव की तरफ से विजय कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए पैसों के साथ ही उनके संबंधों की जांच की अर्जी भी दायर की गई थी। जांच में पाया गया कि नरेश यादव ने विजय के बैंक खाते में 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे।
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आम विधायक को दो साल की सजा
इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2021 में नरेश यादव और आरोपित नंद किशोर को बरी कर दिया था क्योंकि तब पुलिस दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद शनिवार को दिल्ली के महरौली से विधायक नरेश यादव को इस मामले में दोषी मानते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने सजा सुनाई।
इसके तहत उन्हें दो साल की कैद के साथ 11 हजार रुपए का जुर्माने का भुगतान करना होगा। शनिवार को इस मामले में आए अदालत के निर्णय के बाद नरेश यादव के वकील एनएस धालीवाल ने कहा कि वो अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।