Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उसकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने स्वास्थ्य आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।

अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के वक्त कहा था कि अगर हमारी जीत होती है तो मैं अगले दिन ही जेल से बाहर आ जाउंगा। अब चुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी आए हैं, लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाए बढ़ चुकी हैं।

अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को किया था सरेंडर

सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो अवधि एक जून को समाप्त हो गई। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने रविवार, 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं- केजरीवाल के वकील

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए कुछ निर्देश पारित किए हैं। आदेश सुनाए जाने के बाद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं।

जैन ने कहा कि 2 जून को जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो तिहाड़ जेल में उनका वजन मापने के लिए तीन अलग-अलग मशीनों का इस्तेमाल किया गया और उनमें तीन अलग-अलग रीडिंग आईं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई चिंता है तो केजरीवाल आवेदन दे सकते हैं और उस पर विचार किया जाएगा।