Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने आप संयोजक को 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को अंतरिम जमानत के साथ ही कुछ शर्ते रखी हैं।
इन शर्तों के साथ मिली सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत
1. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी।
2. अंतरिम जमानत के दौरान सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे।
3. इस दौरान सीएम किसी भी आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बहुत जरूरी फाइल होगी तो इस पर साइन करने के लिए उन्हें एलजी से परमिशन लेनी होगी।
4. सीएम केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे।
5. इस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक सीएम केजरीवाल की पहुंच नहीं होगी यानी वह कोई भी फाइन नहीं देख सकते।
सीएम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर दी जाती है और अरविंद केजरीवाल इसका अपवाद नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।
जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज शुक्रवार दोपहर दो बजे फैसला सुनाया था। इसके बाद सीएम को तिहाड़ जेल में कागजी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया है। आज शाम करीब 7.45 बजे सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं।