Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने की। वहीं, कोर्ट में सीएम केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई चुनौती पर सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।
केजरीवाल की बेल पर सुनवाई
दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रुख किया था। इस संबंध में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार यानी 1 जुलाई को याचिका दायर की। जिस पर आज मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई चुनौती पर सीबीआई से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।
सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार
दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट बाद ने उन्हें तीन दिन की हिरासत भेजा गया था। जब यह अवधि समाप्त हो गई, तो सीबीआई ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।
सीबीआई के वकील कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और गोल-मोल जवाब दिए। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। हालांकि, उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, उनकी जमानत के फैसले के अगले दिन ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।