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शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा सचिव से शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर को तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए है। यह ऑर्डर शिक्षा मंत्री के अनुमति के बिना ही शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कर दिया गया था।

Atishi on mandatory transfer teachers Order:  दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा सचिव को दिल्ली सरकार के स्कूलों लंबे समय से तैनात शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी इस सर्कुलर से शिक्षकों में काफी रोष है। इसके चलते शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिक्षा मंत्री आतिशी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था।

दरअसल, शिक्षा मंत्री के अनुमति के बिना ही शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय से तैनात शिक्षकों के अनिवार्य ट्रांसफर के लिए सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक काम करने वाले सभी शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करने का निर्देश दिया गया था और ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा निदेशालय की ओर से किसी भी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रा अतिशी ने कहा कि टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच का अनोखा रिश्ता होता है जो कई सालों के विश्वास से बनता है। ऐसे में सिर्फ एक संकीर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू ही टीचर्स के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का कारण नहीं बन सकता है।

 

कोई भी ऐसा काम न करें जिससे शिक्षकों की गरिमा का ठेस पहुंचे

आतिशी ने कहा कि टीचर किसी भी स्कूली सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और दिल्ली सरकार का प्रयास है कि टीचर्स की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगातार काम करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। ऐसे में इस तरह का निर्णय, जहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश के तहत एक झटके में ही एक स्कूल में 10 साल पूरे कर चुके सभी टीचर्स को ट्रांसफर करने की बात की गई है, उसे तुरंत वापस लिया जाए।

शिक्षा दिल्ली सरकार की रही है सर्वोच्च प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस बाबत शिक्षा सचिव को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि, इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और किसी भी टीचर का सिर्फ इसलिए ट्रांसफर नहीं किया जाए क्योंकि वो किसी विशेष स्कूल में 10 साल से अधिक से काम कर रहे हो।

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