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Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट से दूसरी बार झटका लगा है। अदालत ने उनकी रेगुलर जमानत याचिका खारिज कर दिया है। 

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से फिर झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने बिभव की रेगुलर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर आज शाम 5 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले 27 मई को उनकी नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज की थी। फिलहाल बिभव न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले भी हुई थी जमानत याचिका खारिज 

27 मई को कोर्ट ने सीएम के पीएम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि पीड़ित द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। केवल प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी से मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि 4 जून के मेडिकल रिपोर्ट में चोटें स्पष्ट रूप से दर्ज हुई हैं। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने बिभव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी मंत्रियों जैसा रसूख रखता है। उसके बाहर आने पर उनके जान को खतरा है।

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ये है पूरा मामला 

बता दें कि स्वाति मालीवाल 13 मई की सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर गईं थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह सीएम केजरीवाल का ड्राइंग रूम में बैठकर उनका इंतराज कर रही थी। इसी दौरान सीएम का पीए बिभव कुमार आया और उनके साथ मारपीट की। इसके स्वाति ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। हालांकि, स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर तीन दिन बाद यानी 16 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी।     

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