Brij Bhushan Sharan Singh Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में 7 मई को फैसला सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में 18 अप्रैल को आरोप तय करने के आदेश का फैसला सुरक्षित रखा और फैसला सुनाने के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की थी। इस बीच बृजभूषण सिंह ने कोर्ट में नए सिरे जांच करने की अपील करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब 7 मई को आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाएगी।
बृजभूषण ने की नए सिरे से जांच की अपील
वहीं, बृजभूषण सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अपनी याचिका दायर करते हुए नए सिरे से जांच करने की मांग की थी। जिस पर महिला पहलवानों के वकील ने बृजभूषण सिंह की इस याचिका पर कोर्ट में आपत्ति जताई। बृजभूषण सिंह ने अपनी याचिका में आरोपों का जवाब देने के लिए समय दिए जाने और नए सिरे से जांच करने की मांग की। उन्होंने जांच होने के बाद आरोप तय करने की मांग की थी।
दरअसल, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI के दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। वहीं, बृजभूषण सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह घटना के वक्त देश में नहीं थे। इस पर महिला पहलवानों के वकील ने कोर्ट में आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि यह याचिका मामले में देरी करने के लिए दायर की गई है।
महिला पहलवानों ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप
बता दें कि भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के अलावा कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया हैं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ सात पहलवानों ने यौन शोषण के दो मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें से एक केस एक नाबालिग महिला पहलवान ने दर्ज कराया है, लेकिन बाद में वह अपने बयान से मुकर गई। इसके अलावा बाकी के पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है।