Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और 'आप' सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने उनके ऊपर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 का है। दिल्ली के द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व 'आप' विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में कई जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले को लेकर पहले जब कोर्ट में शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
शिकायतकर्ता ने फिर से सेशंस कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की, जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया। इसी को लेकर 11 मार्च यानी मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई और कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल समेत 'आप' नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
पुलिस को 18 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका मंजूर की जाती है। साथ ही कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को निर्देश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर 18 मार्च तक रिपोर्ट पेश किया जाए। वहीं, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब में विपश्यना करने के लिए गए हैं। बता दें कि केजरीवाल को पहले ही कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया था। जिसके चलते उन्हें काफी समय तक जेल में रहना पड़ा था।
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