Delhi Coaching Hadsa: दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है। एक तरफ एमसीडी के आदेश पर बेसमेंट में चल रहे तमाम कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा रहा है। अभी तक दर्जनभर से अधिक कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। दूसरी ओर इस मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को लेकर आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई में सभी आरोपियों को करारा झटका दे दिया है। यहां तक की एसयूवी चला रहे ड्राइवर को भी झटका दिया गया है। चलिए बताते कोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा है।
इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें आज तीस हजारी कोर्ट में शामिल किया गया था। कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है, इससे आरोपियों को करारा झटका लगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेसमेंट मालिक परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह और तेजेंदर सिंह की जमानत खारिज कर दी।
कोर्ट ने कार ड्राइवर को लगा दी फटकार
इसके अलावा फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथूरिया ने अपनी गलती नहीं बताते हुए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ना सिर्फ कार ड्राइवर को जमानत देने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्हें फटकार भी लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आप अपने मन से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, या फिर मैं इस पर भी आदेश सुनाऊं। अब कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
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