Delhi High Court: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने पर याचिका दायर की गई। इस निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव आयोग से चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। याचिका में चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार न रोकने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी निर्धारित की गई है।
किसने दायर की याचिका
दरअसल, कालकाजी क्षेत्र के दो वोटरों कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आतिशी और उनसे जुड़े लोगों ने भ्रष्टाचार कर कालकाजी से चुनाव जीता है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने आज 26 मार्च को, इस मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग, आतिशी, रिटर्निंग ऑफिसर और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग
बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कई आरोप लगाए हैं। आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया। ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत अपराध है। इसके तहत आतिशी का निर्वाचन रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की गई है।
बता दें कि आतिशी ने कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्हें 52154 वोट मिले थे और भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी को 48633 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा को मात्र 4392 वोट मिले थे।
आतिशी पर लगे ये आरोप
- साथ ही आतिशी पर आरोप हैं कि उन्होंने चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैश दिया था। लोगों ने उन्हें कैश बांटते देखा था।
- इसके अलावा आतिशी पर भाजपा नेताओं की छवि खराब करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए फर्जी वीडियो जारी करने का आरोप है।
- आतिशी पर चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में वाहन का इस्तेमाल किया गया, जो चुनाव के नियमों के खिलाफ है।
- नियमों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने 48 घंटों पहले लगने वाले प्रचार पर पाबंदी का भी उल्लंघन किया।
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