Delhi Liquor Case: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले मामले में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने आज यानी 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने सिसोदिया को लेकर जो दलील पेश की, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया पर फैसला नहीं सुनाया और कहा कि ईडी को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को करेगी।

कोर्ट को नहीं मिला है ED-CBI का जवाब

बता दें कि मनीष सिसोदिया पर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसको लेकर सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन यह केस किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की है। सीबीआई और ईडी की ओर पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले में 29 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन वह अभी तक रिकॉर्ड में नहीं मिला है।

सिसोदिया के वकील ने दिया ये तर्क

आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि वरिष्ठ नेता को पिछले 16 महीने से जेल में रखा गया है, लेकिन यह केस आगे नहीं बढ़ रहा है। अक्टूबर 2023 के बाद से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर अगले तीन महीने में मुकदमा की गति धीमी रहती है, तो नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सिसोदिया ने फिर से जमानत याचिका दायर किया है, जिस पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

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