Delhi private schools EWS Admission: राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले कैटेगरी के बच्चों के लिए एडमिशन की गाइडलाइन जारी हो गई है। दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी। यह एडमिशन नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा 1 में किए जाएंगे।
19 फरवरी है रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी निर्धारित की गई है। चयनित छात्रों के नामों की घोषणा 3 मार्च को की जाएगी। इन गाइडलाइन के हिसाब से ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत छात्रों के लिए 31 मार्च तक प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए तीन से पांच साल के बीच है। केजी के लिए चार से छह साल और कक्षा 1 के लिए आयु सीमा पांच से सात साल के बीच निर्धारित की गई है।
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दिव्यांग बच्चों को मिलेगी आय में छूट
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की मानें, तो सीडब्ल्यूएसएन (चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड) के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्पेशल बच्चों की नर्सरी के लिए तीन से सात साल, केजी के लिए चार से आठ साल और कक्षा 1 के लिए पांच से नौ साल तक के बच्चों के एडमिशन हो सकेंगे।
दाखिले के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी
-निदेशालय का कहना है कि EWS कैटेगरी में उन परिवारों के बच्चों का दाखिला लिया जाएगा। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और जिनके पास दिल्ली के राजस्व विभाग से बना हुआ आय प्रमाण पत्र है।
-गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इन कैटेगरी के तहत एडमिशनके लिए पात्र हैं।
-डीजी कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं।
-इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को सरकार की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना होगा। डीओई ने कहा कि उनके लिए किसी भी आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
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