Delhi Crime News: दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और हैवानियत को लेकर देश में सख्त कानून बने। वहीं नाबालिग के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत कानून और भी ज्यादा सख्त बनाए गए। हालांकि इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई। लेकिन सालों बाद पहला ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया है। वहीं बच्ची की हत्या में मदद करने वाले उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 

तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक 7 साल की मासूम बच्ची का रेप कर उसकी हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस जघन्य कांड में दोषी ठहराए गए अभियुक्त राजेंद्र उर्फ सतीश को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं बच्ची की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के आरोप में आरोपी के पिता रामशरण को सश्रम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कई धाराओं के तहत आरोपी राजेंद्र पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 

ये भी पढ़ें: तीन साल तक नाबालिग से रेप करता रहा ट्यूशन टीचर: शारीरिक और मानसिक रूप से किया प्रताड़ित, डर के कारण रही शांत

दो साल पहले की थी हत्या

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 9 फरवरी 2019 को 7 साल की नाबालिग गायब हो गई थी। दो दिन बाद एक पार्क में बच्ची का शव मिला। इस दौरान उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामला चला और 24 फरवरी को तीस हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज बबीता पुनिया ने राजेंद्र उर्फ सतीश और पिता रामशरण को दोषी ठहराया। शुक्रवार 28 फरवरी को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 

पहले भी कर चुका है दरिंदगी

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों को लेकर कोर्ट ने कहा कि राजेंद्र ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए बच्ची को चिप्स का लालच देकर अपने घर बुलाया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। बता दें कि राजेंद्र पर इस वारदात से पहले भी एक नाबालिग लड़की का रेप कर चुका है। उस मामले में रिहा होने के बाद आरोपी ने दूसरी लड़की को अपना शिकार बनाया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले की वारदात का जिक्र करते हुए सबूत पेश किए थे। 

ये भी पढ़ें: भगदड़ में कितने लोगों की गई जान, SC में दायर याचिका में खुलासा; कोर्ट ने कहा- सबूत लाओ