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Rouse Avenue Court: राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने आप नेता की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए आरोपी आप नेता को 60 और दिन हिरासत में रखने की इजाजत दे दी है।

Rouse Avenue Court: आम आदमी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने आप नेता की टेंशन बढ़ा दी है, जिससे नेता को अब 60 और दिनों के लिए जेल में रहना होगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मामले की जांच के लिए 60 और दिनों का वक्त मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल कोर्ट ने यह सुनवाई आप के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के मकोका केस में हुई है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला।

3 मार्च को खत्म होनी थी न्यायिक हिरासत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने मकोका केस में उत्तम नगर से पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस को नरेश बाल्यान को 90 दिनों तक हिरासत में रखकर मामले की जांच के लिए मंजूरी मिल गई थी, 90 दिनों की अवधि 3 मार्च को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आप नेता की हिरासत की अवधि 60 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच की तार दूर तक जुड़े हुए हैं, लिहाजा जांच के लिए 60 और दिन चाहिए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

क्या है मकोका केस?

बताते चलें कि मकोका केस करीब एक साल पुराना मामला है। नरेश बालियान पर आरोप है कि उन्होंने जबरन वसूली की है। नरेश बाल्यान  और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। पुलिस इस कथित ऑडियो की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक, नंदू पिछले 5 साल से यूके में रहता है, उसके खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड मामले में भी कपिल सांगवान को मास्टरमाइंड रहा था। इसके अलावा भी कई गंभीर मामले हैं, जिसके मुख्य आरोपी कपिल सांगवान है।

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