Delhi Air Quality: दिल्ली में एक बार हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। राजधानी में हवा की क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप-1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत लोगों के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। आदेश में कहा गया कि दिल्ली का औसत एक्यूआई 217 के पार पहुंच गई है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। बता दें कि 200-300 के बीच एक्यूआई जाने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है।
इन चीजों पर रहेगा बैन
बता दें कि एक्यूआई 200 के पार जाने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है। इसके तहत होटलों और रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है। क्योंकि इससे निकलने वाले धुएं से हवा प्रदूषित होती है। इसके अलावा निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में धूल रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। साथ ही कचरे का ठोस प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। इतना ही नहीं, पुराने पेट्रोल बीएस-3 और डीजल बीएस-4 वाहनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
As AQI of Delhi reached 'Poor' category, Commission for Air Quality Management (CAQM) invokes all actions under Stage I of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR with immediate effect. pic.twitter.com/P0OHferAGe
— ANI (@ANI) April 2, 2025
CAQM के आदेश में क्या लिखा?
CAQM की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रैप-1 लागू किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी का औसत एक्यूआई 217 तक पहुंच गया है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा बताया गया कि आईएमडी के मुताबिक, एक्यूआई इसी सीमा में रहने वाला है। इसके अलावा कहा गया है कि ग्रैप-1 की सभी पाबंदियों को लागू करने के लिए पूरे एनसीआर के संबंधित एजेंसियों की ओर से निगरानी और समीक्षा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्यूआई और ज्यादा न बढ़ने पाए।
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