Water Price Increase: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से होने वाली 10 फीसदी की वृद्धि के कारण आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स एवं आईटी भूखंडों को पानी की आपूर्ति कराए जाने के लिए इनके सापेक्ष 2025-26 की नई दरें लागू कर दी गई हैं। यह नई दरें 01 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। इस 10 फीसदी की वृद्धि से प्राधिकरण भूखंड के क्षेत्रफल के हिसाब से सभी से पानी का बिल वसूला जाता था।
जमा कराने होंगे इतने पैसे
इस प्रतिशत पर अगर हम सबसे काम बिल की बात करें तो 60 वर्गमीटर के भूखंड के आवंटी को इस वित्तीय वर्ष 2280 रुपये जमा करने होंगे। साथ ही इसी तरह से यह राशि धीरे+धीरे बढ़ती जाएगी। इस पानी के बिल 10 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय 27 मई 2013 में हुई प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। आज तक इसी निर्णय के तहत इन बिल मे इसी तरह से वृद्धि की जा रही है।
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12 बार बढ़ चुकी हैं पानी की दरें
पानी की दरों में अब तक 12 बार वृद्धि हो चुकी है। इसी वजह से आवासीय श्रेणी के आवंटियों पर बोझ धीरे-धीरे से बढ़ने लगा है। इस बोझ को काम करने के लिए पानी की दरों में 12 से घटाकर 10 फीसदी वृद्धि का फैसला लिया गया है। यह फैसला एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य आलोक सिंह के द्वारा लिया गया है। इस फैसले के विरुद्ध कई सामाजिक संगठनों व आरडब्ल्यूए के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, फैसले को सही मानते हुए अधिकारियों द्वारा इनकी आवाज को अनदेखा किया जा रहा है।
30 सितंबर वार्षिक जल शुल्क जमा कराने वालों को मिलेगी 5 फीसदी छूट
01 अप्रैल से 30 सितंबर तक वार्षिक जल शुल्क धनराशि जमा कराए जाने वाले लोगों को 5 फीसदी की छूट दी जाएगी। वर्ष समाप्त होने के बाद भी आवंटी द्वारा वार्षिक पानी का बिल जमा न कराए जाने पर 31 मार्च के बाद जमा कराये जाने वाली राशि पर 11 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से उन्हें देना होगा, जो इसका छमाही चक्रवृद्धि होगी और यह राशि देय होगी।
एसीईओ ने दी जानकारी
सुनील कुमार सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा, "1 अप्रैल से पानी की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इसके साथ ही नई दरें लागू कर दी गई हैं,इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं जो अप्रैल महा से प्रभावी मने जाएंगे "
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