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आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Delhi Excise Policy Case Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सिसोदिया को इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने आज मंगलवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक के लिए बढ़ा दी।

HC ने खारिज की सिसोदिया की जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि अभियोजन पक्ष ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत प्रथम दृष्टया धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला बनाया है।

सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ विश्वासघात- HC

कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया का आचरण 'लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात' है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने के कृत्य में शामिल थे। इस संबंध में एकल न्यायाधीश ने दो मोबाइल फोन का हवाला दिया, जिनके क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया था।

हाई कोर्ट ने कही ये बात

कोर्ट ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे और कई विभागों को संभाल रहे थे और वह AAP के वरिष्ठ नेता होने के नाते एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में जमानत देने का मामला बनाने में सक्षम नहीं है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर ईडी-सीबीआई की ओर से दलीलें सुनी गई थीं। इसके बाद कोर्ट ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मंगलवार, 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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