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Encroachment in Chandni Chowk: हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। यही नहीं क्षेत्र में अतिक्रमण पर सतत निगरानी रखने की भी बात कही है।

Encroachment in Chandni Chowk: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस और नगर निगम को चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली पुलिस और निगम को क्षेत्र में अतिक्रमण पर लगातार निगरानी रखनी होगी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जस्टिस तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों को एसटीएफ का गठन भी करना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया या दोबारा ऐसा हुआ तो संबंधित नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर और लाहौरी गेट स्टेशन के SHO को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 

किसने दायर की याचिका

कोर्ट का यह आदेश चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की एक याचिका पर आया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि चांदनी चौक में नॉन-हॉकिंग क्षेत्रों में किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो। कोर्ट ने कहा कि पहले भी लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के SHO और MCD के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि कानून का शासन कायम रहे। हालांकि, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। इस बार अतिक्रमण ना हटवाने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

दिल्ली के इन इलाकों में सबसे ज्यादा अतिक्रमण

बड़े पैमाने पर अतिक्रमण वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे दिल्ली के कई इलाके, जैसे मुस्तफाबाद, नंद नगरी, सीमापुरी, झील कृष्णा नगर, पटपड़गंज, खुरेगी, कल्याणपुरी, गाजीपुर और करोल बाग, शाहीन बाग और ओखला सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। नजफगढ़ में भी अतिक्रमण देखने को मिला था। पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ हिस्से से अतिक्रमण हटा दिया था।  

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