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दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने संजय सिंह को इस संबंध में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ईडी ने लगाए कई आरोप

आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया। ईडी ने मंगलवार को संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उन पर काली कमाई को सफेद बनाने का आरोप लगाया था। ईडी ने आप नेता संजय सिंह पर शराब घोटाले के पैसों को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल होने का आरोप लगाया है।

हाई कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

इसके बाद आज बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए थे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

बता दें कि इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 4 जनवरी को जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं, ईडी ने हलफनामे में अपराध की आय को प्राप्त करने, छुपाने और उपयोग करने में सिंह की सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया गया है।

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