Dry Days: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान चार दिन शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली सरकार ने अगले महीने फरवरी में 4 दिन को ड्राई डे घोषित कर आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव में मतदान से पहले 3 से 5 फरवरी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली में शराब परोसने वाले होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठान पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरकारी ने जारी किया आदेश
इस संबंध में दिल्ली एक्साइज कमिश्नर को ओर से एक गजट अधिसूचना जारी की गई, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर होने वाले मतदान से समय और मतगणना के दिन विभिन्न उत्पाद लाइसेंस के लिए उत्पाद शुल्क नियम-2010 के तहत शुष्क दिवस यानी कि ड्राई डे घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 फरवरी को शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक यानी की मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान और साथ ही मतगणना के दिन 8 फरवरी को ड्राई डे रहेगा।
लाइसेंस होने के बाद भी शराब बेचने की अनुमति नहीं
दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि ड्राई डे के दौरान राजधानी में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ ही किसी भी होटल, दुकान, रेस्तरां या क्लब में भी शराब नहीं परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं आदेश में कहा गया कि गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां द्वार चलाए जाने वाले होटल में विभिन्न कैटेगरी के लाइसेंस होने के बाद भी उन्हें शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसके बाद 8 फरवरी को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे।
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