National Lok Adalat Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के सहयोग से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पेशल लोक अदालत में करीब 1.8 लाख पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन दिल्ली की सात प्रमुख जिला अदालतों में होगा।
लोक अदालत में कैसे होगा चालानों का निपटारा?
इस लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा केवल ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए चालान की ऑथॉराइज कॉपी के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सीधे नोटिस चालान की कॉपी लेकर लोक अदालत में जाने की अनुमति नहीं होगी।
9 दिसंबर को एक्टिव होगा लिंक
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पेंडिंग चालान की कॉपी डाउनलोड करने के लिए 9 दिसंबर सुबह 10 बजे से एक स्पेशल लिंक एक्टिव होगा।
- लिंक ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- लोग अपनी गाड़ी की जानकारी दर्ज कर चालान की कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे।
- यह लिंक तब तक एक्टिव रहेगा, जब तक सभी चालानों का डाउनलोड पूरा नहीं हो जाता।
ये भी पढ़ें: 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत: ऐसे कर सकेंगे ट्रैफिक चालानों का भुगतान, ये रहा पूरा प्रोसेस
कहां-कहां आयोजित होगी लोक अदालत?
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नीचे दिए गए इन जिला अदालतों में होगा। जिसमें, यह लोक अदालत दिल्ली की 7 जिला अदालतों में आयोजित की जाएगी।
- साकेत कोर्ट
- तीस हजारी कोर्ट
- द्वारका कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- राउज एवेन्यू कोर्ट
ये भी पढ़ें: दिल्ली से हैदराबाद तक मानव तस्कर का 2,500 KM किया पीछा, पुलिस ने पकड़ा NIA के 2 लाख का इनामी
अप्लाई करने से पहले इन खास बातों का रखें ध्यान
लोक अदालत में पेंडिंग चालानों का निपटारा करने के लिए चालान की ऑथॉराइज कॉपी जरूरी है।
लोग तय की गई प्रक्रिया के मुताबिक चालान निपटाने के लिए इन अदालतों में जा सकते हैं।
यह लोक अदालत दिल्ली में ट्रैफिक से जुड़े पेंडिंग मामलों के समाधान के लिए एक खास पहल है।