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आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।

Manish Sisodia Interim Bail: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्होंने 13 से 15 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी है। आप नेता ने कोर्ट से भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की अपील की थी। उन्होंने कोर्ट से 12 से 16 फरवरी तक जमानत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी (Delhi Excise Policy) मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी भतीजी की शादी लखनऊ में 14 फरवरी को है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट से अपील की थी। सिसोदिया की अपील पर कोर्ट ने विचार करते हुए उन्हें 13 से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

पत्नी से मुलाकात के लिए मिली थी राहत

वहीं, इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया को 5 फरवरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। दरअसल, कोर्ट ने उनकी पत्नी से मिलने के लिए सप्ताह में एक दिन की कस्टडी पैरोल दी। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 फरवरी को मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था। इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी, 2024 को होगी, लेकिन बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने सप्ताह में एक दिन की कस्टडी पैरोल दी।

कोर्ट ने जांच एजेंसियों को दिए निर्देश

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जांच की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करने को कहा है। राउज एवेन्यू  कोर्ट में शराब घोटाले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सीबीआई ने कहा कि मामले में अभी जांच की जा रही है। जांच अभी अहम स्टेज पर है। इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने आगे कहा कि जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनके खिलाफ जांच पूरी कर ली गई है।

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