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दिल्ली नगर निगम (MCD) के फायर डिपार्टमेंट ने कोचिंग सेंटरों के लिए फायर एनओसी से जुड़े नियम निर्धारित किए हैं। 20 या उससे कम छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को फायर एनओसी की जरूरत नहीं होगी।

Delhi Coaching Centres Fire NOC: राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे के बाद, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जिसमें एमसीडी ने कोचिंग सेंटरों के लिए फायर एनओसी जारी करने के लिए एक नया ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्टल की मदद से कोचिंग सेंटर आसानी से फायर एनओसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उन्हें समय पर मंजूरी भी मिल जाएगी।

कौन कर सकता है फायर एनओसी के लिए अप्लाई?

एमसीडी के मुताबिक, 20 या उससे कम छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को फायर एनओसी की जरूरत नहीं होगी, जिससे छोटे संस्थानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही 9 मीटर, लगभग 30 फीट से कम ऊंचाई वाली ग्राउंड प्लस एक मंजिला इमारत के लिए भी फायर एनओसी जरूरी नहीं है। नए पोर्टल की सुविधाओं में ऑनलाइन आवेदन, ट्रैकिंग सिस्टम जैसी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट शामिल हैं, जो इस प्रोसेस को आसान बनाती हैं। वहीं, एमसीडी के अफसर ने कहा कि फायर एनओसी के लिए केवल वही कोचिंग सेंटर मालिक आवेदन कर सकते हैं, जिनकी बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है।

राजेंद्र नगर हादसे से लिया सबक

राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में कई छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद यह बात सामने आई थी कि कई कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जो दिल्ली नगर निगम के सभी मानकों को पूरा करते हैं। वहीं, मुखर्जी नगर में भी बीते वर्ष एक बिल्डिंग में आग लगने से कई छात्रों छलांग लगाई थी। इसलिए एमसीडी ने फायर एनओसी को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है। फायर एनओसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग की वेबसाइट www.dfs.delhigovt.nic.in पर विजीट कर सकते हैं। 

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