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पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर साबोली हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो भाइयों को ट्रेन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।  

Train Accident in Delhi: पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर साबोली हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लापरवाही का खामियाजा दो भाइयों को भुगतना पड़ा। शुक्रवार शाम को ट्रेन की चपेट में आने से एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना मीट नगर फ्लाईओवर के पास हुई, जब दोनों भाई - 36 साल का सोनू और 34 साल की उम्र का मोनू रेलवे ट्रैक पर बैठकर शराब पी रहे थे।  

शराब के नशे में थे दोनों भाई

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) राकेश पंवरिया ने बताया कि दोनों भाई अशोक नगर के निवासी थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों शराब के नशे में थे और समय रहते ट्रेन से हटने में असमर्थ रहे। इस हादसे में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोनू को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह वेंटिलेटर पर है।  

सोनू की मौत हादसा या लापरवाही?

डीसीपी पंवरिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह घटना एक हादसा प्रतीत हो रही है। दोनों भाई रेलवे ट्रैक के पास बैठकर शराब पी रहे थे। इस मामले में धारा 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस घटना के बाद आम जनता से अपील की है कि रेलवे ट्रैक के पास लापरवाही न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। लापरवाही से होने वाली ऐसी घटनाएं दुखद और पूरी तरह से टाली जा सकती हैं।

रेलवे ट्रैक और ट्रेन यात्रा के दौरान पालन करें ये नियम: 

  1. रेलवे ट्रैक पार करने के लिए हमेशा निर्धारित रेलरोड क्रॉसिंग, क्रॉस बक, चमकती लाल बत्ती, या गेट वाले क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें।  
  2. रेलवे ट्रैक पर पैदल चलना पूरी तरह से मना है। यह न केवल असुरक्षित है, बल्कि इसके लिए कानूनी सजा भी हो सकती है।  
  3. प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमेशा पैदल उपरी पुल (फुट ओवरब्रिज) का इस्तेमाल करें।  
  4. रेलवे स्टेशन, ट्रैक, ट्रेन या परिसर में बिना अनुमति के रील बनाना या वीडियो रिकॉर्ड करना वर्जित है। प्लेटफॉर्म या रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना खतरनाक है और इसके लिए जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है।  
  5. ट्रेन में शराब ले जाना या सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ट्रेन में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है।  
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