National Lok Adalat Delhi: दिल्ली में सड़कों पर निकलते ही हर जगह पर ट्रैफिक पुलिस होती है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते ही वो झटपट चालान कर देते हैं। ऐसे में जिन लोगों का चालान हो जाता है, वो बेसब्री से राष्ट्रीय लोक अदालत लगने का इंतजार करते हैं। अगर आप भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) ने इसका ऐलान कर दिया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिसूचना जारी
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके अंतर्गत 31 अगस्त 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालतों में एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालानों को निपटाने का टारगेट रखा गया है।
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इन मामलों पर भी होगी सुनवाई
लोक अदालत के तहत धारा 138 के दायरे में आने वाले मामलों के साथ ही समझौते योग्य आपराधिक मामले, वैवाहिक विवाद मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, सिविल केस, भूमि अधिग्रहण विवाद, श्रम विवाद और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम द्वारा शासित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
कहां होगी सुनवाई
दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में हर तरह के सिविल केस और आपराधिक समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली उच्च न्यायालय में, उपभोक्ता मंच, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थायी लोक अदालतों में किया जाएगा।
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कैसे कराएं यातायात चालान का निस्तारण
अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत से अपने वाहन के चालानों का निस्तारण कराना चाहता है, तो लोक अदालत में ऑनलाइन कटे हुए एक वाहन के पांच नोटिस और हाथ के कटे हुए दो चालान लिए जाएंगे। वहीं वेबसाइट पर भी एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस और दो चालान ही डाउनलोड होंगे।
- सबसे पहले आप नौ दिसंबर सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और DSLSA की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं।
- इसके बाद अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आखिरी के पांच अंकों को भरें।
- इसके बाद दिए गए ऑप्शन्स में से कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय चुनें।
- इसके बाद चालान डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें क्योंकि लोक अदालत में प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं होगी।
- गाड़ी मालिक को प्रिंट आउट लेकर लोक अदालत में जाना होगा।
- वेबसाइट पर आपके द्वारा चुना गया समय प्रिंटआउट में होगा और उसके आधार पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित रहकर चालान का निपटारा करा सकते हैं।
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