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गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर 19 जनवरी से 26 जनवरी, 2025 तक सुबह 10:20 बजे से 12:45 बजे तक कोई भी उड़ान नहीं होगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने यह जानकारी दी है।

IGI Airport Flight Updates for Republic Day: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर 19 से 26 जनवरी 2025 के बीच उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से बाधित रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा तैयारियों के तहत सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक किसी भी उड़ान की लैंडिंग या टेक-ऑफ की अनुमति नहीं होगी।  

हर दिन 1,300 उड़ानों पर असर

देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे IGI Airport पर रोजाना लगभग 1,300 उड़ानों की आवाजाही होती है। इन सुरक्षा प्रबंधों के चलते यात्री शेड्यूल प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने NOTAM (Notice to Airmen) के तहत यह जानकारी साझा की है।  

यात्रियों के लिए एयरलाइनों से संपर्क करने की सलाह

DIAL ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी एयरलाइंस से संपर्क कर उड़ान की अपडेटेड जानकारी ले सकते हैं। इससे यात्रा में होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं को इन प्रतिबंधों के अनुरूप तैयार करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक नियमों और ड्रोन संचालन पर गाइडलाइन

दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, धैर्य बनाए रखें और ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी से 1 फरवरी तक दिल्ली में ड्रोन और अन्य गैर-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर रोक लगाई गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल से असामाजिक तत्व या आतंकवादी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं।  

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गणतंत्र दिवस पर इन उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध

पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग ग्लाइडर, UAV, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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