Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की रिमांड अवधि बढ़ाई है।
सीबीआई ने कोर्ट में किया ये दावा
मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई के कोर्ट में दावा किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं या न्याय से भाग सकते हैं।
सिसोदिया एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद
बता दें कि मनीष सिसोदिया एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी जेल से सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
क्या है शराब घोटाला मामला
कोविड काल के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इसमें शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं। इसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई और ईडी शराब नीति घोटाले में अलग-अलग जांच कर रही है। सीबीआई की जांच नई नीति बनाते समय हुई अनियमितताओं पर केंद्रित है। जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी सीएम केजरीवाल को आठ बार समन जारी कर चुकी है।