Rouse Avenue Court: दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है, जबकि दिल्ली की सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि केस में आतिशी को राहत दे दी है। अब इस मामले को 2 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इससे बीजेपी को झटका इसलिए लगा है, क्यों कि बीजेपी के ही एक नेता प्रवीण शंकर कपूर आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस दायर कराया था। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को तो आरोपी नहीं माना था, लेकिन आतिशी को आरोपी मानकर 28 मई को मामले में समन जारी कर दिया था।
21 विधायकों को खरीदने का लगाया था आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतिशी और केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 21 विधायकों से संपर्क साधा था और सभी को 25-25 लाख रुपये का लालच देकर अपनी पार्टी में बुलाना चाह रहे थे, लेकिन आप नेता नहीं गए। इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। बीजेपी का आरोप था कि केजरीवाल और आतिशी बिना किसी प्रमाण के उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, इससे उसकी छवि धूमिल हो रही है, इसी को लेकर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और 2 दिसंबर तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Delhi CM Atishi defamation case | Sessions Court at Rouse Avenue stayed the proceedings before a Magistrate in a defamation case against Delhi CM Atishi.
— ANI (@ANI) November 22, 2024
Sessions court has listed the matter for hearing on December 2.
Delhi CM had approached the sessions court against the…
23 जुलाई को मिली थी आतिशी को जमानत
बीजेपी नेता की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत ने आतिशी को समन जारी कर दिया और पेश होने के लिए कहा था। इसके खिलाफ दिल्ली की सीएम आतिशी ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और राहत की मांग की थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर 2 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। अब बीजेपी और आप दोनों को 2 दिसंबर का इंतजार रहने वाला है।
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