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दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम एनडीएमसी के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें नोटिस को रद्द करने की मांग की है।

Sunehri Bagh Masjid Case:  दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद (Sunehri Bagh Masjid) को लेकर लगातार विवाद जारी है। एक तरफ एनडीएमसी (NDMC) इसे हटाने के लिए यातायात का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच मस्जिद के इमाम NDMC के नोटिस के खिलाफ शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। 

दरअसल, याचिकाकर्ता अब्दुल अजीज ने दिल्ली हाई कोर्ट में एनडीएमसी के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसे परिषद की ओर से 24 दिसंबर को जारी किया गया था। इस नोटिस में मस्जिद को हटाने के लिए 1 जनवरी की शाम तक जनता से सुझाव मांगे गए थे। न्यायमूर्ति मनोज जैन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शनिवार को इस मामले को 8 जनवरी 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के बजाय याचिका दायर करने वाले इमाम के अधिकार पर सवाल भी उठाया है।

 देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है सुनहरी बाग मस्जिद

इमाम की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि वह एक मंडली का नेतृत्व कर रहे हैं। यह एक क्रियाशील मस्जिद है। वह अपनी मंडली की तलाश कर रहे है। इसके अलावा याचिका में भी ये कहा गया है कि सुनहरी बाग मस्जिद 150 साल से ज्यादा पुरानी है और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी डाली थी सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर याचिका 

बता दें कि इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एनडीएमसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।18 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने मस्जिद की याचिका में मामले में कार्यवाही बंद कर दी थी।

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