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बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली-एनसीआर में स्कूल कब खुलेंगे। इसका फैसला दो दिन बाद हो सकेगा।

Supreme Court on Air Pollution: राजधानी दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)  भले ही 278 पर पहुंच गया हो। लेकिन, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को खोलने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली की आतिशी सरकार को फटकार लगाई है। 

खबरों की मानें, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए एक्यूआई का विस्तृत डेटा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जोर देकर कहा है कि एक्यूआई का डाटा मिलने के बाद ही स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की और स्कूल दोबारा खोलने से पहले दो दिन और इंतजार करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सुझाव है कि अगले दो दिनों के लिए AQI लेबल देखें.. परसों डेटा लेकर आएं, फिर हम देखेंगे कि पिछले दो दिनों में क्या रुझान है और फिर इस मामले पर फैसला लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट का भी अध्ययन किया और ग्रैप IV के की पाबंदियों का सही से लागू न होने पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई।

बता दें कि 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिन्हें रिपोर्ट देनी थी कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों को रोकने के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। सोमवार को यह रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई है और नाराजगी व्यक्त की है।

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