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Delhi Transport Department: दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत वाहनों में रंग-कोडित ईंधन स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है।

Delhi Transport Department: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली का एक्यूआई थोड़ा सुधरा था, लेकिन आज एक बार फिर राजधानी का एक्यूआई 450 पहुंच गया, ऐसे में सरकार की ओर से सख्तियां बढ़ाई जा रही है। आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने सभी वाहनों के लिए एक आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा कि सभी वाहनों पर रंग-कोडित ईंधन स्टीकर लगाना अनिवार्य है, नहीं तो चालान किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार यह निर्देश 12 अगस्त, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में बाद के संशोधनों के अनुरूप है। नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना होगा। रंग-कोडित स्टिकर जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में प्रवर्तन कर्मियों की सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं।

पुराने वाहनों में स्टीकर के लिए डीलरों से करें संपर्क

विभाग के अनुसार यह यह नियम एक अप्रैल, 2019 से प्रभावी नए वाहनों और 31 मार्च, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होता है। वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उनके विंडस्क्रीन पर स्टीकर चिपका हुआ है। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टीकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

चालान करने की दी चेतावनी

इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआइएएम) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टीकर के साथ-साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी)को अपने घर पर लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी और स्टीकर नहीं होगा उन वाहनों का चालान किया जाएगा। स्टीकर में पंजीकरण संख्या, पंजीकरण प्राधिकरण, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर जैसे विवरण होते हैं।

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